B.Ed सहायक शिक्षकों की नौकरी बचाने को लेकर चल रहे आंदोलनों को लेकर चल रहे आंदोलन को बड़ा झटका लगा है राज्य के स्कूल शिक्षा विभाग में हाईकोर्ट के सख्त आदेशों के मध्य नजर बद शिक्षकों को हटाने और उनकी जगह डीएलएड शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू कर दी है इस संबंध में स्कूल शिक्षा विभाग की तरफ से डीपी संचालक को एक पत्र जारी किया गया पत्र में 12 दिसंबर को हाई कोर्ट के कंटेंप्ट केस के फैसले का हवाला देते हुए इस कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता पर पूरा करने के निर्देश दे दिए गए हैं
दरअसल 2 अप्रैल 2024 को छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के एक आदेश जारी करते हुए 2855 सहायक शिक्षकों के पदों पर नियुक्त बेड उम्मीदवारों को हटाकर उनकी जगह डीएलएड योग्यता धारी उम्मीदवारों को नियुक्त करने के निर्देश दिए थे कोर्ट ने आदेश को दो सप्ताह के करने का निर्देश दिया था हालांकि निर्धारित समय सीमा के भीतर स्कूल शिक्षा विभाग ने इस पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया इस पर ओम प्रकाश साहू नामक व्यक्ति ने हाई कोर्ट में अब मानना का मामला दर्ज कराया 12 दिसंबर को इस मामले में सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने शिक्षा विभाग के खिलाफ कड़ा रोकनाया अदालत ने विभाग को 2 अप्रैल के अपने फैसले को लागू करने के लिए दो सप्ताह का अतिरिक्त समय दिया है कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि अगर इस बार आदेश का पालन नहीं किया गया तो शिक्षा विभाग और इसके अधिकारियों के खिलाफ गंभीर कार्रवाई की जा सकती है
स्कूल शिक्षा विभाग में अब हाई कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए डीएलएड शिक्षा को की नियुक्ति प्रक्रिया को तेज कर दिया है यह मामला न सिर्फ शिक्षा विभाग के लिए बल्कि आंदोलन कर रहे बेड सहायक शिक्षकों के लिए भी बड़ी चुनौती बन गया है अब देखना होगा कि शासन कैसे निर्देश के बाद बेड सहायक शिक्षक अपने आंदोलन को किस तरफ मोड़ते हैं आज के लिए इस news में इतना ही अगर आपको यह news पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना